भिवानी। घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी करार युवक को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर न्यायालय ने 40 हजार रुपये जुर्माना किया है।
पोक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा और 40 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने सभी पुलिस थाना प्रबंधकों को भी सख्त हिदायतें दी कि बाल व महिला विरुध अपराध की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ऐसे मामलों की बिना किसी देरी के जांच कर केस दर्ज कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें ताकि पीड़ित को समय रहते न्याय दिलाया जा सके।