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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद 35 हजार जुर्माना की सजा

Tue, 25 Apr 2023 10:58 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को 20 साल की सजा और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने बैंक कॉलोनी निवासी सचिन उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसी तरह धारा 506 के तहत छह माह की कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी युवक पर कुल 35 हजार का जुर्माना लगाया है।
औद्योगिक पुलिस थाना भिवानी में 2022 में नाबालिग लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में औद्योगिक पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस ने तकनीकी और महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर युवक की गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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