करनाल। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2025-26 के दौरान एसएमएएम स्कीम के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके तहत अनुसूचित जाति, लघु एवं सीमांत किसान, महिला किसानों को 50 प्रतिशत और अन्य किसानों को 40 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाएगा। इसके इच्छुक किसान विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक किसान को केवल एक कृषि यंत्र पर ही अनुदान दिया जाएगा। आवेदन के लिए किसान का मेरी फसल मेरा ब्योरा पर रबी 2024 व खरीफ 2025 का पंजीकरण होना अनिवार्य है। किसान एमएफएमबी पंजीकरण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करेंगे जैसे कि पैन कार्ड, एसी श्रेणी के अंतर्गत लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र, हरियाणा राज्य में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी (केवल ट्रैक्टर चालित मशीन), ट्रैक्टर आवेदक के उसी फैमिली आईडी के किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकता है। इसके अलावा स्व-घोषणा, अंडरटेकिंग कि पिछले 3 वर्षों में किसी भी विभागीय अनुदान योजना के अंतर्गत उसी मशीन पर लाभ नहीं लिया गया है और फसल अवशेष न जलाने की प्रतिज्ञा देनी होगी। छोटे एवं सीमांत श्रेणी में लाभ एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के आधार पर दिया जाएगा। ब्यूरो