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Ambala News: ताऊ ने ही की थी नाबालिग भतीजी के साथ छेड़खानी, कोर्ट ने माना दोषी

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अंबाला सिटी। ताऊ ने ही अपनी नाबालिग भतीजी के साथ छेड़खानी की थी। इतना ही नहीं उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता नाबालिग की मां की मौत हो चुकी थी, उसने अपनी नानी को पूरा मामला बताया तो पुलिस ने आरोपी दोषी को पकड़ा। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चली तो कोर्ट ने आरोपी ताऊ को दोषी माना। अब शुक्रवार को दोषी को एडीजे मनपाल रमावत की पॉक्सो की विशेष अदालत में सजा सुनाई जाएगी।
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पब्लिक प्रोसीक्यूटर और डिप्टी डिस्ट्रिक अटॉर्नी सुरजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता की नानी ने शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वह यमुनानगर के एक क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी बेटी की शादी अंबाला में हुई थी। शादी के बाद बेटी ने एक पुत्री को जन्म दिया। कुछ समय बाद ही उसकी बेटी की मौत हो गई। ऐसे में दोहती काफी छोटी थी तो शिकायतकर्ता नानी उसको अपने साथ यमुनानगर ले गई।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी दूसरी बेटी की शादी पहले दामाद से ही करा दी और दोनों ने बहन की बच्ची को वापस अंबाला बुला लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि दामाद के भाई की पहले ही उसकी दोहती पर बुरी नजर थी। वह शादीशुदा है। आरोपी ने दिसंबर 2021 में कई बार किसी न किसी कारण से उसकी दोहती को गंदी वीडियो दिखाकर उत्तेजित करने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी उसकी दोहती को धमकाता था।
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वर्ष 2022 में आरोपी ने दोहती को पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ की। जब दोहती ने विरोध किया तो उसको थप्पड़ मारकर डरा दिया। दोहती डर गई और अपने नाना-नानी के पास आ गई। इसके कुछ दिन बाद जब दोहती को नाना-नानी उसके घर अंबाला भेजने लगे तो उसने साफ मना कर दिया और पूरे घटनाक्रम को बताया।
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