अंबाला सिटी। प्रदेश में पेड़ों को एक बार फिर से प्राण वायु देने की तैयारी वन विभाग ने जोर-शोर से शुरू कर दी है। इसमें पेड़ों को सालाना पेंशन दी जानी है।
इस योजना की घोषणा वैसे तो पूर्व में हो गई थी, मगर मामला सिर्फ सर्वे कर पेड़ों को खोजने तक ही सीमित था। मगर अब इस काम के लिए बाकायदा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में 4000 पेड़ों की इस साल पेंशन शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इस बाबत सभी जिला वन अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। ऐसे में अब विभाग 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेड़ों को खोजने के लिए विभागों व लोगों से आवेदन मांग रहे हैं। इस योजना में पेड़ को सालाना 2500 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह धनराशि को पेड़ के लिए खाद देने और देखभाल में खर्च किया जाएगा।
विभाग और सामान्य लोग भी कर सकेंगे आवेदन
हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत नई अधिसूचना के तहत वन विभाग सभी विभागों के अधिकारियों, सामान्य लोगों व संस्थाओं से अपील कर रहा है कि अगर उनके संज्ञान में ऐसा कोई उम्रदराज पेड़ आए तो वह विभाग के पास आवेदन करें ताकि इन पेड़ों की पेंशन शुरू की जा सके। इस योजना में खेत, पंचायत की जमीन, सामुदायिक भूमि, संस्थागत भूमि, सरकारी भूमि, वेस्ट लैंड, प्राइवेट लैंड और घरेलू जमीन पर लगे पेड़ों को शामिल किया जाएगा।
इस योजना में पेड़ की उम्र 75 होनी चाहिए। पेड़ की स्थिति सूखा, मृत आदि में नहीं होनी चाहिए। एक बीज से जन्मे एक पेड़ को शामिल किया जाएगा। पांच साल बाद इन पेड़ों की दोबारा से समीक्षा की जाएगी।
इस प्रकार किया जाएगा आवेदन
अपने पेड़ की पेंशन लगाने के लिए आवेदक का नाम, पूरा पता, पेड़ के संबंध में पूरी जानकारी लिखकर डीएफओ कार्यालय में जमा करानी होगी। पेड़ की जानकारी में पेड़ की लोकेशन, पेड़ की किस्म का नाम, पेड़ की उम्र, जहां पर पेड़ खड़ा है उस जमीन का मालिकाना हक का प्रूफ, पेड़ के मालिक का नाम, बैंक अकाउंट की जानकारियां के साथ पेड़ की एतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व पर्यावरणीय महत्वता भी बतानी होगी। इसके बाद आवेदन को जिला स्तरीय कमेटी समीक्षा कर आवेदन आगे भेजेगी।
प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत हमने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनके पेड़ों की उम्र 75 वर्ष है वह इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमने विभागों से भी अपील की है कि वह भी आगे आएं और पेड़ों की पेंशन शुरू कराएं।
-पवन शर्मा, डीएफओ, अंबाला रेंज