अंबाला सिटी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने चोरी के मामले में करीब पौने दो महीने से जेल में बंद आरोपी बलजीत उर्फ गोलू को नियमित जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने मामले की परिस्थितियों और सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत बांड भरने की शर्त पर रिहा करने के आदेश जारी किए। नारायणगढ़ थाना पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी निवासी परशुराम यादव की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, 11 अप्रैल 2026 को उसके कमरे का ताला तोड़कर चोर 10,000 की नगदी, कपड़े और आधार कार्ड से भरा लोहे का ट्रंक चुरा ले गए थे। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस ने काला अंब निवासी बलजीत उर्फ गोलू (35) को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 8,000 रुपये और ट्रंक बरामद कर लिया था। संवाद