अंबाला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायालय ने अंबाला में एक केस का फैसला सुनाते हुए जश्न पैलेस तेपला के मालिक को लिखित में माफी मांगने के आदेश दिए है। उल्लेखनीय है कि 20 सितंबर 2018 को साहा निवासी गुरदास राम ने अपनी बेटी की शादी करने हेतु जश्न पैलेस बुक करवाया था। शादी का कार्यक्रम ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक जश्न पैलेस के मालिक हरभजन सिंह ने शाम 5 बजे पैलेस की बिजली काट कर रंग में भंग डाल दिया क्योंकि अभी शादी की कई रस्में होनी बाकी थी जिनके पूरा होने में कुछ और समय लगना था। बिजली काटने के उपरांत पैलेस के मालिक ने सभी बारातियों को बाहर निकालकर पैलेस को खाली करवा लिया। समाज में हुई अपनी बेइज्जती एवं बारातियों का खाने-पीने सामान खराब होने से क्षुब्ध लडक़ी के पिता गुरदास राम ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। घटना से संबंधित सभी तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे व पैलसे मालिक से हर्जाने देने की मांग की। जहां अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के उपरांत 2 मार्च 2020 जश्न पैलेस के मालिस हरभजन सिंह को लडक़ी के पिता गुरदास राम से लिखित में माफी मांगने के आदेश दिए। लडक़ी के पिता ने कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए पैलेस के मालिक को उसकी गलती के लिए क्षमा कर दिया तथा अपना केस वापस ले लिया।