अंबाला। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत गठित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने चूरापोस्त तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने आरोपी राकेश कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को पहले से काटी गई जेल की अवधि और जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल पुलिस थाना मुलाना की टीम ने 21 सितंबर 2019 को गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी की थी। सूचना थी कि जगाता कॉलोनी, बराड़ा निवासी राकेश कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर नशीला पदार्थ लेकर आने वाला है। पुलिस ने दबिश के दौरान जब उसे रोका, तो बाइक पर टंगे एक सफेद कट्टे से 1 किलो 800 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। ट्रायल के दौरान, जब मामला अभियोजन पक्ष की गवाही के लिए रखा गया था, तब आरोपी राकेश कुमार ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने यह भी कहा कि वह पहली बार अपराधी बना है और पिछले सात वर्षों से केस का सामना कर रहा है। न्यायाधीश ने सजा सुनाते समय मानवीय और सुधारात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी।