संवाद न्यूज एजेंसी,
अंबाला। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल की अदालत ने सोने की चेन छीनने के मामले में आरोपी राकेश के खिलाफ दर्ज मामले को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट भेज दिया है। अदालत के मुताबिक आईपीसी की धारा 379-ए के तहत आने वाले अपराध की सुनवाई केवल सेशन कोर्ट में की जा सकती है। इसलिए, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मामले को सेशंस जज के पास भेज दिया। यह घटना 4 मई, 2023 को अंबाला सिटी में हुई थी। शिकायतकर्ता मोनिका ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे जब वह जगाधरी गेट, अंबाला सिटी से घर लौट रहीं थीं, तो एक लड़के ने पीछे से आकर उसके गले से डेढ़ ताेले की सोने की चेन निकाल ली। मोनिका के अनुसार, कुछ दूरी पर एक और लड़का मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। जांच के बाद, पुलिस ने पहले आरोपी सुभाष के खिलाफ चालान पेश किया था। इसके बाद इसी मामले में आरोपी राकेश के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चालान कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आदेश दिए हैं कि आरोपी राकेश को हिरासत में रखा जाएगा और उसे अगली सुनवाई की तारीख यानी 29 सितंबर को सेशन कोर्ट में होगी। इस दौरान आरोपी को पेश किया जाएगा।