अंबाला सिटी। सिटी में पिछले लंबे समय से रेहड़ी लगाने को लेकर धरना दे रहे रेहड़ी-फड़ी संचालकों को कोर्ट ने राहत दी है। अब अग्रिम आदेश तक रेहड़ी संचालक अपने पूर्व स्थान पर रेहड़ी लगा सकेंगे। 12 सितंबर को फिर से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। जिसमें अगर फैसला होता है तो उस आदेश को लागू किया जाएगा।
रेहड़ी-फड़ी संचालकों की तरफ से अधिवक्ता अधिवक्ता सरबजीत सिंह व अधिवक्ता धर्म सिंह ने रेहड़ी-फड़ी हटाने के फैसले पर रोक के लिए सिविल सूट किया था। जिसको लेकर मंगलवार को सिविल जज जूनियर डिविजन अंबाला मुकेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। रेहड़ी संचालकों की तरफ से अधिवक्ता ने बताया कि इनको नगर निगम ने रेहड़ी-फड़ी का लाइसेंस जारी किया है। जिसमें रेहड़ी लगाने का स्थान भी बस स्टैंड के बाहर लिखा हुआ है।
दूसरी ओर, मंगलवार को सिटी बस स्टैंड के बाहर रेहड़ी-फड़ी संचालक यूनियन का धरना प्रदर्शन प्रतिदिन की भांति जारी रहा। सदस्य अपनी मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। प्रधान ने बताया कि रेहड़ी-फड़ी संचालक इसी जगह पर अपना कारोबार पहले की भांति करेंगे।