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Ambala News: मालिकाना हक के दुकानदारों को राहत, राशि जमा कराने में छूट

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अंबाला। मालिकाना हक के दुकानदारों को निकाय विभाग ने एक माह की राहत देने का फैसला किया है जोकि एक से तीस जून तक जारी रहेगी। इस संबंध में विभाग ने सरकारी आदेशों को नगर परिषद के सुपुर्द कर दिया है।
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इन आदेशों का फायदा उन दुकानदारों को होगा जो डिमांड नोटिस जारी होने के बाद तय समय अवधि में दुकान की राशि को नगर परिषद में जमा नहीं करवा पाए। वहीं, 25 प्रतिशत राशि जमा कराने वाले दुकानदारों को भी इन आदेशों का लाभ मिलेगा और उनके द्वारा पूर्व में जमा करवाई गई राशि भी दुकानदार के रिकॉर्ड में नजर आएगी। इसकी जानकारी दुकानदारों को देने के लिए नगर परिषद के रेंट विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि दुकानदार अपनी दुकान से संबंधित राशि का समय पर प्रबंध करवाकर इसे जमा करवा सकें।
105 दुकानदार बन चुके मालिक
लगभग 2 साल पहले बनी इस योजना का फायदा अंबाला कैंट के 105 दुकानदारों को मिल चुका है और वो अपनी-अपनी दुकानों के मालिक बन चुके हैं। इससे उन्हें काफी राहत मिली है। अब ऐसे दुकानदार प्रॉपटी टैक्स के दायरे में आ गए हैं। हालांकि जिन भी दुकानों की रजिस्ट्री पूर्व में हो चुकी है, उन्हेें निकाय विभाग के पोर्टल पर अपडेट किया जा चुका है और उन्हें एनडीसी भी जारी की गई है ताकि मालिकाना हक को लेकर उनके मन में किसी तरह का कोई संशय न रहे।
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पाइप लाइन में 200 दुकानें
आचार संहिता के कारण मालिकाना हक के कार्य को रुके हुए दो माह से अधिक का समय बीत चुका है। प्राप्त जानकारी अनुसार नगर परिषद ने 200 के करीब दुकानों के दस्तावेज चेक कर लिए हैं और इनका लेखा-जोखा भी तैयार कर लिया है। इनमें से कुछ के डिमांड नोटिस तैयार भी हो चूके हैं। वहीं अन्य दुकानों के दस्तावेज पर उपमंडल अधिकारी के हस्ताक्षर भी जल्द होने की उम्मीद है। ऐसे में दुकानों के मालिकाना हक को लेकर एक बार फिर कार्यवाही तेज हो गई है।
वर्जन
आचार संहिता के कारण मालिकाना हक के अधीन दुकानों की कार्रवाई रुक गई थी जोकि अब शुरू हो गई है। 105 दुकानों का मालिकाना हक अंबाला कैंट के दुकानदारों को दिया जा चुका है और अब 200 के करीब फाइलें तैयार हैं। इनके डिमांड नोटिस जारी करने व अन्य फाइलों के हस्ताक्षर होने हैं। यह कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा ताकि अन्य को भी मालिकाना हक की सौगात मिल सके।
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जरनैल सिंह, कार्यकारी अधिकारी नप सदर, अंबाला कैंट।
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