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बजी रणभेरी, चुनेंगे गांव की सरकार

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पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही ग्रामीण क्षेत्रों में चहलकदमी तेज हो चुकी है। दावेदार अपनी - अपनी दावेदारी ठोकने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। करीब एक माह तक चलने वाली इस प्रक्रिया के दौरान जहां 12 नवंबर को पंच और सरपंच के चुनाव होंगे। वहीं इससे पहले जिला परिषद, पंचायत समिति के लिए मतदाता अपने मत का प्रयोग 9 नवंबर को करेंगे। जिलेभर के 6 ब्लॉक में 599 बूथ पर करीब 5 लाख 88 हजार 935 ग्रामीणों की आबादी सक्रिय भूमिका निभाएगी। इसमें से भी 4 लाख 63 हजार के करीब वोटर अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। जहां 400 ग्राम पंचायतों में सरपंच और 3 हजार 141 पंच का चुनाव होगा। इसके अलावा 15 जिला परिषद की सीटों के लिए वोट डलेंगे तो 122 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए ग्रामीण अपने मत का प्रयोग करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। हरियाणा चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में अंबाला को भी पंचायती राज चुनाव करवाने के लिए जोड़ा है। चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार 21 से 28 अक्तूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे।
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पंचायती राज चुनाव में ग्राम पंचायत में पंच पद के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 250 रुपये तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग के लिए 125 रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी। जबकि सरपंच पद के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 500 रुपये तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग के लिए 250 रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी। पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 750 रुपये तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग के लिए 375 रुपये जमानत राशि निश्चित की गई है। इसी प्रकार जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार के लिए सामान्य जाति के उम्मीदवार को 1000 रुपये तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला वर्ग के लिए 500 रुपये जमानत राशि जमा करानी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार पंच पद के लिए प्रत्याशी 50 हजार रुपये, सरपंच के लिए दो लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए तीन लाख 60 हजार रुपये व जिला परिषद सदस्य के लिए छह लाख रुपये चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकेंगे। सभी उम्मीदवार अपने चुनाव खर्च का हिसाब रखेंगे। इसकी जानकारी चुनाव परिणाम के 30 दिन तक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवानी होगी। ऐसा नहीं करने वाले को चुनाव आयोग के नियमानुसार तीन साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
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हमारी ओर से नोटिफिकेशन तैयारी की जा रही है, शनिवार को इसे जारी कर दिया जाएगा। इसमें सारी जानकारी दी जाएगी।
- दिनेश शर्मा, डीडीपीओ, अंबाला।
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