अंबाला। स्टेशन पर अनधिकृत सामान बेचने वालों पर रेलवे शिकंजा कसेगा। यह व्यवस्था त्योहारों से पहले तैयार करने के निर्देश रेलवे ने दिए हैं, ताकि यात्रियों को साफ व स्वच्छ सामान खाने-पीने के लिए मिल सके। अंबाला रेल मंडल ने इसके लिए खानपान की सूची जारी की है। यह सूची मंडल के सभी स्टेशनों अंबाला कैंट, चंडीगढ़, सहारनपुर, यमुनानगर-जगाधरी, कालका, शिमला, धूरी, पटियाला, बठिंडा आदि पर लागू होगी।
वहीं सूची में दिए गए सामान की पड़ताल करने के लिए वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी लगाई गई। वे औचक निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन पर खान-पान के स्टाॅल पर जाकर खाद्य व पेय पदार्थों की जांच करेंगे। वहीं स्टाॅल संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके किसी भी स्टाॅल पर अनधिकृत सामान बिकता हुआ मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने सहित स्टाॅल को सील करने की कार्रवाई होगी। वहीं इसका असर मंडल के बड़े रेलवे स्टेशनों पर नजर आने लगा है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वाणिज्य कर्मचारियों ने अपने स्तर पर पड़ताल भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी ऐसी कोई भी अनधिकृत वस्तु किसी भी स्टाॅल पर नहीं मिली है।
12 सामान चिह्नित
रेलवे की ओर से जारी की गई सूची में 12 खाद्य व पेय पदार्थों को चिह्नित किया गया है। इसमें नमकीन, चिप्स, टी बैग व पैकेट, केक, फ्लेवर्ड दूध, फ्रूट जूस, कॉफी, आइसक्रिम, फ्रूट ड्रिंक, बिस्किट, कोल्ड्रिंक्स, पानी की बोतल शामिल हैं। सामान 57 नामी कंपनियों के नाम शामिल हैं।
रेलवे के निर्देश पर खाद्य व पेय पदार्थों की सूची जारी की गई है, ताकि स्टेशन पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत सामान की बिक्री न हो। यात्रियों को अच्छी कंपनियों का सामान खाने व पीने के लिए मिले। इसकी निगरानी के लिए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। खामी पाए जाने पर संबंधित स्टाॅल संचालक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-नवीन कुमार, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला रेल मंडल।