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बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे जनसभा : डीसी

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अंबाला सिटी। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ़ शालीन ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की हिदायतों का शत-प्रतिशत अनुपालना करना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लग गई है और ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगी। प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के तहत जनसभा के लिए अनुमति लेनी होगी। केवल चिन्हित स्थानों पर ही जनसभाएं होंगी। रैली के लिए भी स्थान निर्धारित किए गए हैं। कोई भी प्रत्याशी सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं करेगा।
लाउडस्पीकर के लिए भी अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरह का हूटर, सायरन, पटाखे बजाना आचार संहिता की उल्लंघन करना है। जो भी गाड़ी चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग में लाई जाएगी, उसकी भी अनुमति लेनी होगी। इससे संबंधित पत्र गाड़ी के आगे और पीछे चस्पा होना चाहिए।
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इसके साथ ही किसी भी प्रत्याशी को विज्ञापन संबंधी कार्य के लिए एमसीएमसी कमेटी से संपर्क करना होगा। इसी प्रकार बल्क एसएमएस से संबंधित कार्य के लिए भी एमसीएमसी कमेटी से संपर्क करना होगा। उनके सत्यापन के बाद ही विज्ञापन और बल्क एसएमएस संबंधी कार्य किया जाए।
एमसीएमसी कमेटी भी हर गतिविधि पर नजर रखेगी। चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के पोस्टर, पम्फलेट कार्य के लिए प्रिंटिंग प्रेस का नाम, मुद्रक का नाम भी बताना होगा। अनाधिकृत जगह पर यह सामग्री चस्पा नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा फ्लाइंग स्क्वायड व अन्य टीमें गठित की गई हैं, जोकि हर गतिविधि पर नजर रख रही है। पोलिंग स्टेशन के नजदीक चुनाव प्रचार पर पाबंदी रहेगी। रोड शो के दौरान स्कूल के खुलने और छुट्टी के समय विद्यार्थियों को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाए।
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