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Ambala News: पॉक्सो में याचिका खारिज, आरोपियों को समन जारी करने से कोर्ट का इन्कार

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अंबाला। बच्चे के साथ ससुरालीजनों द्वारा यौन उत्पीड़न के आराेप पर पॉक्सो अधिनियम के तहत स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शिकायतकर्ता की ओर से दायर विरोध याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मन पाल रमावत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले के तीन नामजद आरोपियों को समन जारी करने से इन्कार कर दिया, क्योंकि आरोपों को लेकर पर्याप्त आधार नहीं पाया गया। अंबाला कैंट की निवासी महिला ने अपने ससुरालीजनों पर आरोप लगाया था कि उन्हाेंने उसके बेटे के साथ यौन उत्पीड़न किया है, इसके साथ ही उसे भी दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। इसकी शिकायत एसपी कार्यालय में दी गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद केवल महिला के पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 406, 498ए, 506 के तहत मामला दर्ज किया था।
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