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पंचायतों को 11वीं अनुसूची के सभी विषयों की मिलें शक्तियां : ढींडसा

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नारायणगढ़। संयुक्त किसान मजदूर इंकलाब यूनियन के संयोजक एडवोकेट धर्मवीर ढींडसा ने कहा की भारतीय संविधान की 11 वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इन सभी 29 विषयों पर काम करने के अधिकार गांवों की सरकार ग्राम पंचायतों को देने चाहिए। इससे गांव की सरकार ग्राम पंचायतें मजबूत होगी और विकास को एक नई दिशा मिलेगी। संवाद
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