अंबाला सिटी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 जुलाई को किया जाएगा। ये जानकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्रवीण ने दी। उन्होंने बताया कि लोगों के लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पेंशन संबंधी मामलों का निपटारा होगा। लोक अदालत की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कोर्ट काम्प्लैक्स में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। संवाद