अंबाला सिटी। जिला न्यायालय में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीजेएम व सचिव प्रवीण ने बताया कि इसमें वैवाहिक, पारिवारिक, आपराधिक, श्रम, बैंक रिकवरी व पेंशन संबंधी मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया जाएगा। नागरिकों की सहायता के लिए कोर्ट में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0171-2532142, 9991112660 या 15100 पर संपर्क करें। लोक अदालत में बिजली-पानी के बिल या लोन माफ नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर फैल रही बिल माफी संबंधी फर्जी सूचनाओं से सतर्क रहें। ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें।