अंबाला सिटी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण ने बताया कि लोगों के लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पेंशन मामलों का निपटारा होगा। इसको लेकर जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है, ताकि लोगों तक इसकी अधिक से अधिक जानकारी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें। न्यायिक अधिकारी प्रवीण ने बताया कि इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबंधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटाए जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत, जिला एडीआर सेंटर में स्थापित है। संवाद