अंबाला। नगर परिषद का जागरूकता अभियान खत्म हो गया है। अब बाजारों में डिवाइडर किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई होगी। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह ने इसके लिए पुलिस की मदद लेने का फैसला किया है। पहले चरण में मौके पर ही 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके बाद भी वाहन चालक जानबूझकर डिवाइडर के साथ वाहन खड़ा करेगा तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
इसके अलावा दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण और अपने वाहन खड़ा करके मार्ग अवरुद्ध करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि नगर परिषद ने दीपावली से पहले बाजारों के प्रधानों सहित अन्य गणमान्य से प्रार्थना की थी कि वो अपने सहयोगी दुकानदारों को समझाएं कि वो अपने वाहनों को बहुउद्देशीय पार्किंग में ही खड़ा करें।
बता दें कि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 7 नवंबर को 19.38 करोड़ की लागत से अंबाला छावनी के सेंटर प्वाइंट में तैयार बहुउद्देशीय पार्किंग की सौगात अंबाला वासियों को दी थी।
40 हजार की हुई कमाई
पिछले आठ दिनों में बहुउद्देशीय पार्किंग में वाहन शुल्क के तौर पर लगभग 40 हजार रुपये एकत्रित हुए हैं, जो कि नप के लिए एक विशेष उपलब्धि है। कुछ दुकानदारों ने अपने वाहनों को खड़ा करने के लिए पास भी बनवा लिए हैं। वहीं बाजार में आने वाले वाहन चालक भी पार्किंग का फायदा उठा रहे हैं।
मात्र 10 से 20 रुपये किराया
बहुउद्देशीय पार्किंग में 650 वाहन खड़े होने की व्यवस्था की गई है। इसमें 300 दोपहिया वाहन और 350 चौपहिया वाहन शामिल हैं। इसके लिए दो प्रकार का किराया भी निर्धारित किया गया है। दोपहिया वाहन के छह घंटे तक 10 रुपये और 24 घंटे तक 20 रुपये, चौपहिया वाहन के लिए 20 और 40 रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा मासिक पास के लिए दोपहिया वाहन चालक को 250 रुपये और चौपहिया वाहन चालक को 800 रुपये देने होंगे।