बच्चे से कुकर्म के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी को जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 वर्ष के लिए स्पेशल होम में भेजा है। मामला दर्ज होने के बाद यह नाबालिग 9 माह आब्जर्वेशन होम में रह चुका है। मामले की जांच के बाद बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट रेखा, बोर्ड के सदस्य डा. कुलदीप सिंह एवं नीलम ने नाबालिग को दोषी पाया।उल्लेखनीय है कि थाना पंजोखरा के एक गांव में एक साढ़े 4 वर्ष का बच्चा अपने भाई के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था। इसी बीच गांव के ही रहने वाले उसे टॉफी का लालच दिया और उसे ले गया। यहां उसने बच्चे से कुकर्म के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जब बच्चा घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। कुछ ही घंटों के बाद बच्चे का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उससे कुकर्म किए जाने की बात सामने आई। मामले में लोगों की गवाहियों के बाद पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी को पकड़ लिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जूविनाइल जस्टिस बोर्ड अंबाला में करीब 11 माह जिरह हुई। इस दौरान बोर्ड के समक्ष 2 बच्चों सहित 16 लोगों ने गवाही दी।