अंबाला सिटी। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों के लिए फार्म-छह भरने के लिए पत्र जारी कर दिया है। निजी स्कूलों को 31 मार्च तक फार्म-छह भरने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई निजी स्कूल 31 मार्च तक फार्म-छह प्रस्तुत नहीं करता तो शिक्षा विभाग की ओर से उस स्कूल को नए शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस संरचना बढ़ाने से रोक दिया जाएगा।
बता दें कि जिले में 250 से ज्यादा निजी स्कूल चल रहे हैं। इन स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया कई दिनों से चल रही है, जबकि कई स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है, फरवरी बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग ने फार्म-छह जारी नहीं किया था, पहले यह फार्म-छह जनवरी माह के अंत तक मांगा जाता था। इसको लेकर अमर उजाला में खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद विभाग ने संज्ञान लेते हुए अब फार्म-छह जारी किया है। साथ ही सभी निजी स्कूलों को 31 मार्च तक भरने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ निजी स्कूलों ने भी जिला मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा फार्म-छह सबमिट करने के निर्देशों को लेकर एतराज जताया था। उनका कहना था कि जब फार्म-छह मांगा ही नहीं गया तो वह कैसे फार्म-छह जमा करवा सकते हैं, हालांकि अब निजी स्कूलों को फार्म-छह भरना होगा।
निजी स्कूलों को यह देनी होगी जानकारी
यह फार्म एमआईएस पोर्टल पर भरा जा सकता है। सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा फार्म-छह भरा जाना अनिवार्य है। स्कूल द्वारा स्कूल के मुखिया का नाम, फोन नंबर, ई-मेल आईडी, स्कूल का पिन कोड, स्कूल की प्रबंधन समिति एवं ट्रस्ट का नाम भरा जाना है। स्कूल शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अपग्रेड हुआ है या नहीं, तो भी मान्यता की प्रति संलग्न की जानी है। विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय या भोजन-कक्ष, अध्ययन-भ्रमण समेत अन्य जानकारी देनी होगी।
वर्जन
निजी स्कूलों को फार्म-छह भरने के लिए विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इन स्कूलों को 31 मार्च तक फार्म-छह भरना होगा। सभी निजी स्कूलों के लिए यह फार्म भरना अनिवार्य है। सभी बीईओ को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है।
सुरेश कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला।