फंदे पर लटकने से हुई विवाहिता प्रीति की मौत के मामले में कोर्ट ने पति पवन को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले मंगलवार को एडिशनल जज रजनीश बंसल की कोर्ट ने पवन को दोषी करार दिया था। मामले में मृतका के पिता रमेश कुमार ने पड़ाव थाने में मामला दर्ज करवाया था। रमेश कुमार ने बताया था कि उसकी बेटी प्रीति की शादी 15 फरवरी 2019 को छोटा कोट कछुआ निवासी पवन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पवन कम दहेज लाने को लेकर उसके साथ मारपीट भी करता था। इसी कारण उसने जान दे दी।