कोविड-19 के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए दुकानें खोलने का समय सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों और आवासीय कॉलोनियों/सोसायटियों में स्थित सभी बाजारों की दुकानों को केवल इसी अवधि में खोलने की अनुमति है। एसडीएम डॉ. वैशाली ने कहा कि एक विशेष क्षेत्र में स्थित 10 से अधिक दुकाने या एक-दूसरे के करीब आवासीय कॉलोनी में स्थित दुकानों को भी एक बाजार माना जाएगा। इसी प्रकार स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर, रेहडी/ फड़ी वालों सहित बाजारों को खोलने और बंद करने का समय सुबह 9 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा आदि को पूर्व की भांति रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। मेडिकल प्रतिष्ठानों को इन आदेशों में छूट दी गई है।