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कोर्ट ने घर में 26 किग्रा अफीम रखने के दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई

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घर में 26 किलो अफीम रखने के दोषी को 20 साल की सजा
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-जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुखदेव सिंह को पाया दोषी
-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, भुगतान न करने पर काटनी होगी दो साल की अतिरिक्त सजा
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 व 31 के तहत सुखदेव सिंह को घर में 26 किलो अफीम रखने के दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह था मामला
जानकारी के अनुसार घर में अफीम रखने व बेचने की सूचना पर एसीपी अपराध पंचकूला को एक नोटिस दिया गया था। इसके तहत छापामारी दल का गठन किया गया। दल के सदस्य 28 दिसंबर 2015 को सुबह लगभग 11 बजे क्राइम ब्रांच पंचकूला में उपनिरीक्षक रमेश कुमार अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ नावल्टी चौक अंबाला शहर में मौजूद थे। उन्हें सूचना मिली कि अशोक विहार निवासी सुखदेव सिंह उर्फ टीटू घर में अफीम बेचता है। सुखदेव उस समय ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहा था। दल ने जब छापेमारी की तो एक युवक मौके से भाग गया और सुखदेव दबोचा गया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई। बाथरूम में एक बैग बरामद हुआ। इसमें करीब 26 किलोग्राम अफीम पाई गई। एसीपी प्रमोद कुमार ने प्रत्येक पार्सल पर अपनी मोहर लगाई और कब्जे में ले लिया गया। इंस्पेक्टर ने कर्ण सिंह और गवाहों से तथ्य का सत्यापन करवाया। उन्होंने प्रत्येक पार्सल पर एसपी की छाप रखते हुए अपनी मोहर लगाई तथा मामला संपत्ति के साथ जमा करवा दिया।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीसी एक्ट के तहत अभियुक्त सुखदेव सिंह को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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