दुष्कर्म के केस में शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट, आरोपी को जमानत
अंबाला कैंट की एक महिला ने लगाया था नशीला पदार्थ देकर रेप करने का आरोप
कोर्ट में पेश न होने के बाद अदालत ने जारी किया वारंट
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने जहां आरोपी को रेगुलर बेल दी है, वहीं शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। आरोपी को अदालत ने एक लाख रुपये के बांड पर रेगुलर बेल जारी की है। वहीं शिकायतकर्ता को 16 जनवरी 2019 को पेश होने के आदेश जारी किए हैं। महिला थाने में दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
यह है मामला
अंबाला कैंट में रेल विहार निवासी आरोपी व उसकी पत्नी के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि वह आरोपी के पास जॉब करती थी। इसी दौरान आरोपी की पत्नी ने एक दिन उसे जूस पिलाया, जिसके बाद उसे बेहोशी छाने लगी। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाई। मामले में महिला थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। आरोपी ने जहां जनवरी 2018 में सरेंडर कर दिया था, वहीं आरोपी की पत्नी को एंटीसिपेट्री बेल मिल गई थी।
शिकायतकर्ता के अरेस्ट वारंट जारी
अदालत में कार्रवाई शुरू हुई तो शिकायतकर्ता अदालत में पेश हुई और अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी। इसके बाद चली प्रक्रिया में शिकायतकर्ता पेश नहीं हुई और कई बार अदालत में एप्लीकेशन डाली, लेकिन यह रद्द हो गई। बार-बार अदालत में पेश न होने पर जमानती वारंट जारी हो गए, इसके बाद भी वह पेश नहीं हुई। अब अदालत ने शिकायतकर्ता महिला के गैर जमानती वारंट (अरेस्ट वारंट) जारी किए हैं।
कोट
अदालत ने आरोपी विजय कुमार को नियमित जमानत दी है। अदालत में पेश न होने को लेकर शिकायतकर्ता के खिलाफ गैरजमानती वारंट, अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, जबकि मामले में सुनवाई 16 जनवरी 2019 को होगी।
-रविंद्र कुमार बख्शी, एडवोकेट (आरोपी पक्ष)