अंबाला। शाहपुर गांव में पटवारी और ग्राम कमेटी सुपरवाइजर के पहुंचने पर पराली जलाने पर चालान नहीं कराने और अधिकारियों को बैठाने पर किसान गुरजीत पर धारा 188 के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की है।
इस मामले में ग्राम कमेटी के सुपरवाइजर गुरुदेव की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। यह पहला मामला है जो इस सीजन में दर्ज किया है। इसमें आरोप लगाए हैं कि किसान गुरजीत ने पहले तो धारा 188 का उल्लंंघन किया। इसके साथ ही पराली का चालान भी नहीं करने दिया। दरअसल पांच अक्टूबर को हरसेक से शाहपुर गांव व आसपास के क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं की लोकेशन आई थी।
सुपरवाइजर गुरुदेव और पटवारी मौके पर अपनी बाइक से एक-एक गांव में आग की घटनाओं का सत्यापन कर रहे थे। वह देख रहे थे कि क्या पराली में आग लगने से सेटेलाइट ने इन घटनाओं को पकड़ा है। जैसे ही वह शाहपुर गांव में सुबह 10 बजे पहुंचे तो किसानों ने दोनों कर्मचारियों को बैठा लिया। इसके बाद उन्हें आगे नहीं जाने दिया। कर्मचारियों ने चालान काटना चाहा तो कहा उच्चाधिकारियों को बुलाएं।
इसके बाद कृषि विभाग के एसडीएओ डॉ सुनील मान, एसएचओ पड़ाव व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। तो किसान नेता भी एकत्रित हो गए। इसके बाद साढ़े चार घंटे तक अधिकारियों और किसानाें में बातचीत ही चलती रही। मगर किसान ने माने और चालान नहीं कटवाया। इसके बाद टीम को वहां से बेरंग लौटना पड़ा। अब शुक्रवार को किसान गुरजीत के खिलाफ थाना पड़ाव में एफआईआर दर्ज कराई गई है। गौरतलब है इससे पहले भी दो बार कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम को काकरकुंडा गांव व फतेहगढ़ में चालान नहीं काटने दिया गया था।