उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक सांगवान ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि पंच पद का उम्मीदवार 10000 रुपए खर्च कर सकता है। इसी प्रकार सरपंच पद का उम्मीदवार 15 वार्ड तक 30 हजार रुपये, 15 वार्ड से अधिक ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए 50 हजार रुपये तक खर्च कर सकता है। उन्होंने बताया कि सदस्य पंचायत समिति का उम्मीदवार 1 लाख रुपये, सदस्य जिला परिषद के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सभी उम्मीदवारों को उनके द्वारा किए गए खर्चे का पूरा विवरण खर्चा रजिस्टर में मेनटेन करना होगा, जिसे बाद में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। यह रजिस्टर खर्च पर्यवेक्षक द्वारा चेक किया जा सकता है।