नारायणगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से नए राशन डिपो के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आवेदक सात अगस्त 2023 तक आवेदन फार्म सरल हरियाणा की वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैंं। ये जानकारी खाद्य एवं पूर्ति विभाग नारायणगढ़ के निरीक्षक राजेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि नारायणगढ़ ब्लॉक में महिलाओं के लिए आबुपुर, अहमदपुर, अकरबरपुर, अम्बली, अंधेरी, आजमपुर, बख्तुआ, बल्लोपुर, बड़ी रसोर, बरसुमाजरा, बतौरा, बुढाखेड़ा, छोटी बस्सी, दनौरा, डेरा, फिरोजपुर काठ, कंजाला, खानपुर राजपूतान, मानकपुर, मियांपुर, मिल्क पार्ट, मोमनपुर, नगौली, नन्हेड़ा, पंजोड़ी, पीर माजरी, रउमाजरा, संगरानी तथा टोका के लिए राशन डिपो के लिए महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
इसके अलावा सामान्य श्रेणी व जनरल में गांव भाल माजरा, ब्राह्मण माजरा, चेची माजरा, छज्जल माजरा, छोटी कोहड़ी, छोटी रसोर, दूधली, फतेहपुर, गदोली, हमीदपुर, हडबौन, हसनपुर, डेरा, जंगूमाजरा, जौली, काठेमाजरा, खेड़की जटन, कोहड़ा भूरा, कुराली, मंगतमाजरा, महुआखेड़ी, मीरपुर, मुगल माजरा, मुन्ना माजरा, नगला, नन्दूवाली, नगावां, ओखल, रज्जूमाजरा, रामगढ़, रामपुर, रेरह विरान, शाहपुर, सेनमाजरा, सुरगल, टपरियां रूलदू की, टपरियां तथा उज्जलमाजरी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामान्य श्रेणी में कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है। जिसकी अंतिम तिथि सात अगस्त 2023 है।
अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से निर्धारित दस्तावेजों सहित कर सकते हैं आवेदन
उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले को बारहवीं पास और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। आयु 21 से 45 वर्ष के बीच हो, जिस गांव के डिपो के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक पंच, सरपंच, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम का सदस्य व उसके परिवार का कोई सदस्य इसका पात्र नहीं होगा। किसी उचित मूल्य की दुकान का स्वामी यदि बाद में किसी गांव का सरपंच या पंच, नगरपालिका नगर परिषद या नगर निगम के किसी सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति भी रद्द समझी जाएगी। । -