अंबाला सिटी। सदस्य व सचिव राज्य विधिक प्राधिकरण पंचकूला के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कियागया। इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण अधिनियम 2013 पर मंत्रणा हुई। कार्यक्रम में अधिवक्ता प्रीति सहगल ने यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी तथा इसकी रोकथाम और निवारण के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया की ऐसे अपराध की कहां शिकायत करनी चाहिए और शिकायत कमेटी के बारे में भी जानकारी दी।