फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ambala News: 5.48 लाख की ठगी में खाता किराये पर देने वाले आरोपी को मिली जमानत

Fri, 26 Jun 2026 02:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
विज्ञापन
विज्ञापन
5.48 लाख की ठगी में खाता किराये पर देने वाले आरोपी को मिली जमानतअंबाला सिटी। टेलीग्राम ऐप पर पार्ट-टाइम ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर एक व्यक्ति से 5,48,242 रुपये की ठगी करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अंबाला की वेकेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल ने आरोपी योगेश को 25,000 के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी है। कैथल निवासी शिकायतकर्ता सचिन कुमार गुप्ता को दिव्या शर्मा नामक कॉलर ने झांसा दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 95,000 आरोपी योगेश के यूको बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे। 11 अप्रैल से जेल में बंद योगेश के वकील ने दलील दी कि योगेश बेहद गरीब व अनपढ़ है। पड़ोसियों ने उसे मात्र 3,000 कमीशन का लालच देकर खाता खुलवाया और उसकी किट व सिम ले ली। अदालत ने आरोपी की कम उम्र और मुख्य साजिश में शामिल न होने के आधार पर जमानत मंजूर की। ब्यूरो
विज्ञापन

-
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें