कुरुक्षेत्र। जिला सत्र अदालत ने 8.11 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में हर्ष वधवा को नियमित जमानत दे दी। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। यह मामला थाना सिटी थानेसर में दर्ज हुआ था। एक्सप्रेसबीज लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी ने शिकायत की थी। आरोप है कि हर्ष वधवा ऑनलाइन ब्रांडेड कॉस्मेटिक उत्पाद मंगवाता था। वह डिलीवरी बॉय तिलक राज के साथ मिलकर उन्हें नकली उत्पादों से बदल देता था। नकली सामान को मूल पैकिंग में वापस कर दिया जाता था। इससे कंपनी को 8.11 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई ठोस आपराधिक साक्ष्य नहीं है। जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी 1 जून से न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला भी नहीं है। अदालत ने माना कि मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है। मुकदमे में समय लगेगा, इसलिए जमानत मंजूर की गई।