बराड़ा। बराड़ा क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
एडीजे मनपाल रमावत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सजा के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी धारा 366 ए के तहत चार साल कैद की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरा तो दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।