अंबाला सिटी। डीसी प्रभजोत सिंह ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला में स्थित सभी मैरिज पैलेस, धर्मशालाओं के संचालकों को आदेश जारी किये हैं कि वे किसी भी समारोह में लोगों को इन स्थानों पर शस्त्र अंदर ले जाने की अनुमति न दें। उन्होंने कहा कि सभी मैरिज पैलेसों और धर्मशालाओं के बाहर बोर्ड लगाकर लाइसेंस शस्त्र से संबंधित हिदायतें ऐसे स्थान पर लगाएं जहां हर आने जाने वाले को स्पष्ट नजर आए। यदि मैरिज पैलेस व धर्मशाला के अंदर कोई व्यक्ति असलहा लेकर जाता है या उसे चलाता है तो यह जिम्मेदारी संबंधित मैरिज पैलेस और धर्मशाला के मालिक अथवा प्रबंधक की होगी।