अंबाला सिटी। जिला मैजिस्ट्रेट एवं डीसी प्रभजोत सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए घरेलू नौकरों, किराएदारों, पेइंग गेस्ट और वाहन चालकों की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में देने को कहा है। उन्होंने बताया कि जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता का सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए यह जरूरी है कि जब भी वे किसी व्यक्ति को किराएदार या घरेलू नौकर रखें तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाने में दें। उन्होंने लोगों से यह भी अनुरोध किया है कि 10 दिन के अंदर-अंदर यह सूचना अवश्य दे दें।