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Ambala News: नाबालिगा से दुष्कर्म में दोषी को 14 साल कैद

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अंबाला। अंबाला में पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 14 साल की सजा का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कुल 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में एडिशनल सेशन जज मान पाल रमावत के सुनाए इस फैसले के तहत पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 साल की सजा और पांच हजार रुपये दंड लगाया। रुपये नहीं देने पर तीन महीने का कारावास भुगतना होगा।

वर्ष 2019 में दर्ज हुए इस मामले में कई गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसमें हैरानी की बात है कि पीड़िता नाबालिगा ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से क्षेत्र में यह मामला काफी गंभीर हो गया।
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पीड़िता ने वर्ष 2019 में यह दी थी शिकायत



अंबाला जिला के एक ग्रामीण क्षेत्र में पीड़िता ने आठ नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति एक साल पहले उससे बात करने के लिए कहता था। उसने एक मोबाइल भी उसके घर रखवाया, जिसकी बात पीड़िता ने अपने पिता से कह दी। इसके बाद दोनों परिवारों के सामने दोषी ने माफी मांग ली थी। मगर इसके बाद भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। नवंबर 2019 में वह अपने स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से दोषी ने आवाज लगाई, पीड़िता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दोषी ने किसी नशीले पदार्थ को रूमाल पर लगाकर उसे बेहोश कर दिया। जब पीड़िता को होश आया तब तक उसके साथ दुष्कर्म हो चुका था।
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17 गवाहों को सुना गया



पब्लिक प्रोसीक्यूटर व डिप्टी एडीए सुरजीत सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत तेजी से ऐसे मामलों में पीड़िताओं को न्याय दिला रही है । इस मामले में कोर्ट ने 17 गवाहों को सुना। इस मामले की पैरवी में कई तथ्यों को जुटाया गया, जिसके बाद अब कोर्ट ने दोषी के खिलाफ 14 वर्ष की सजा सुनाई है।
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