प्रतिमाओं, सरकारी और निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरे के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में चौराहों और प्रमुख स्थानों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित करने के मामले सामने आए हैं। डीसी ने बताया कि ऐसी प्रतिमाओं और सरकारी व निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में स्थित सभी नगरपालिका के सचिव तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्र के तहत आने वाले वार्डों व गांवों में ठीकरी पहरा लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि महापुरुषों की लगी प्रतिमाओं को खंडित करने तथा सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की वारदातों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि ठीकरी पहरा लगाने के आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।