कोटपा एक्ट के उल्लंघन करने वाले सात दुकानदारों के काटे चालान
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। सिविल सर्जन डॉ. संतलाल वर्मा द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में कोटपा एक्ट-2003 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए सात लोगों के चालान काटे और उन्हें जुर्माना किया। इसके अलावा टीम ने होटल, रेस्टोरेंट में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के बोर्ड न पाए जाने पर भी जुर्माने किए। राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अरविंदरजीत सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई टीम ने शहर की कई दुकानों में गैरकानूनी ढंग से लगे तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन बोर्डों को मौके पर उतरवाया और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे ऐसे विज्ञापन वाले बोर्ड न लगाएं, चूंकि ऐसा करने पर दो साल तक की सजा का भी प्रावधान है। सिविल सर्जन डॉ. संतलाल वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर कोटपा का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाती है और लोगों को तंबाकू के जानलेवा प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग 5 मार्च को सुबह 11 बजे अंबाला सिटी के सिविल अस्पताल के ट्रेनिंग सेंटर में तंबाकू विक्रेताओं और होटल मालिकों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस मौके पर जनरेशन सेवियर एसोसिएशन चंडीगढ़ से रमन शर्मा, डॉ. मनींदरजीत सिंह, डीआईएम अंजुमन मेहता, पंकज वालिया आदि भी टीम के साथ मौजूद थे।