गोरखपुर। चोरी का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने चौरीचौरा थानाक्षेत्र के मुंडेरा बाजार निवासी सोनू उर्फ रहबर, रईस कुरैशी व दीनदयाल पासवान को दो साल का कठोर कारावास व प्रत्येक को आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को चार माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद मौर्य का कहना था कि 28 फरवरी 2009 की रात करीब 8.20 बजे वादी मधुसूदन प्रसाद अपनी मोटर साइकिल से जगरनाथपुर निवासी अमरनाथ श्रीवास्तव से मिलने उनके घर गया था। चाय पीने के बाद जैसे ही बाहर निकला तो देखा की उसकी बाइक चोरी हो गई है। विवेचना के दौरान अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पर्याप्त साक्ष्य पर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। ब्यूरो