फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gorakhpur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष कैद व अर्थदंड

Fri, 12 Sep 2025 11:20 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के मामलें में दोषी को 2 वर्ष 1 माह के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 12 सितंबर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायाधीश भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त दुर्गेश निषाद निवासी घुनघन कोठा थाना तिवारीपुर गोरखपुर को दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें