- कोर्ट ने 27 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, गगहा इलाके में हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह ने गगहा थाना क्षेत्र के महुराई टोला भुसउल निवासी भगवती मौर्य व पिपराइच थाना क्षेत्र के गौरा निवासी नंद कुमार पांडेय उर्फ मुन्ना को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 27 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक अभियुक्त को 11 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शरदिंदु प्रताप नारायण सिंह का कहना था कि अरविंद कुमार सिंह महाराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रमपुरवा का निवासी है। उनके भाई रवि प्रताप सिंह का जमीनी विवाद अजय सिंह से चलता है। जिसका मुकदमा भी न्यायालय में विचाराधीन है। अजय सिंह और उसके भाइयों ने पहले भी अरविंद कुमार सिंह के भाई पर जानलेवा हमला किया है।
22 दिसंबर 2005 को अरविंद के भाई गोरखपुर कुछ सामान लेने गए थे। अरविंद ने फोन से उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि कुछ सामान लेना बाकी है, आज भी आ सकता हूं या कल भी हो सकता है। तभी से अरविंद के भाई का मोबाइल भी स्विच ऑफ है और वह न तो घर आए और न ही उनकी मोटरसाइकिल का कोई पता है। विवेचना के दौरान अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्तों ने अरविंद के भाई की हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है।