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Gorakhpur News: कमिश्नर दफ्तर में उत्पात मचाने वाले तीन यू-ट्यूबर भेजे गए जेल, प्रदर्शन के दौरान की गई थी घटना

Sat, 14 Oct 2023 12:40 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

विदेशी के ठहरने की सूचना न देने पर पर्यटन विभाग ने सराय एक्ट में पंजीकरण न होने का नोटिस जारी किया है। खबर है कि इस एक्ट के तहत होटल को सीज किया जा सकता है। विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है।
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आंबेडकर जन मोर्चा के धरने के दौरान तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार कैंट थाने में दिल्ली से आए यू-ट्यूब - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गोरखपुर में कमिश्नर दफ्तर परिसर में आंबेडकर जन मोर्चा के बैनर तले आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान ही तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया गया था। इस आरोप में गिरफ्तार दिल्ली से आए तीन यू-ट्यूटबर को पुलिस ने पूछताछ के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया।

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पूछताछ में पता चला है कि यह सभी आंदोलन में शामिल होते हैं और मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं। आंदोलन की भीड़ को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करते हैं और कई बार उसे हिंसक बनाने का हिस्सा भी बन जाते थे। उधर, विदेशी नागरिक को रामगढ़ताल इलाके के होटल में कमरा देने के बाद भी सूचना न देने पर केस दर्ज करने की तैयारी है। वहीं, होटल का सराय एक्ट में पंजीकरण न होने पर नोटिस जारी किया गया है।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान गाजियाबाद के शहिबाबाद के शिव बिहार शालीमार गार्डन एक्सटेंशन दो निवासी मनोज कुमार, यहीं के रहने वाले संतोष कुमार और संतकबीरनगर जिले के धनघटा के चपरा पूर्व निवासी रमेश चन्द के रूप में हुई है।
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जानकारी के मुताबिक, आंबेडकर जन मोर्चा के बैनर तले कमिश्नर दफ्तर परिसर में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। परिसर में वाहन से आए लोग जबरन बिजली का तार जोड़कर लाउडस्पीकर के माध्यम से जनसभा कर रहे थे।

कमिश्नर कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों द्वारा समझाने पर आरोपी आग बबूला हो गए और धक्का-मुक्की करने लगे। जान से मारने के नियत से नाजिर का गला दबाने लगे थे। आरोप है कि जबरदस्ती कार्यालय में घुस कर कर्मचारियों को गालियां दी और दस्तावेज फाड़ दिए।

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पुलिस ने जांच के आधार पर दिल्ली से आए तीनों यू-ट्यूटबर को गिरफ्तार किया था। उधर, पुलिस की जांच में सामने आया कि जिस फ्रांस नागरिक को धरनास्थल से गिरफ्तार किया गया था, वह एक दिन चाय-नाश्ता करने के लिए रेलवे स्टेशन गया था और फिर रामगढ़ताल इलाके के एक होटल में ठहरा था।
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विदेशी नागरिक के ठहरने की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दिए जाने का नियम है, लेकिन होटल की ओर से ऐसा नहीं किया गया है। इस मामले में पुलिस केस दर्ज करने की तैयारी में है।

सराय एक्ट में सीज हो सकता है होटल
विदेशी के ठहरने की सूचना न देने पर पर्यटन विभाग ने सराय एक्ट में पंजीकरण न होने का नोटिस जारी किया है। खबर है कि इस एक्ट के तहत होटल को सीज किया जा सकता है। विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है।
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