गोरखपुर। हत्या का प्रयास करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने गोला थाना क्षेत्र के पुरादयाल निवासी अभियुक्त सर्वेश तिवारी उर्फ गुड्डू व वाथबुजुर्ग निवासी अभियुक्त जितेंद्र सिंह और रणजीत सिंह को सात साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 51 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि वादी पीयूष सिंह गोला थाना क्षेत्र के वाथबुजुर्ग का निवासी हैं। 13 मार्च 2017 को दिन के करीब दो बजे वादी अपने दरवाजे पर परिवार के साथ बैठा था। लोग होली मिलन के लिए आ रहे थे। उसी समय पुरानी चुनावी रंजिश को लेकर अभियुक्त गाली देते हुए वादी के दरवाजे पर आ गए और सर्वेश तिवारी उर्फ गुड्डू के ललकारने पर अभियुक्त जितेंद्र व रणजीत ने कट्टे से फायर किया। जिसमें एक गोली वादी के भाई राहुल सिंह को लग गई और उन्हें गंभीर चोट आई।