गोरखपुर। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने का जुर्म सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राहुल आनंद ने कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम खाजा निवासी अर्जुन व दिनेश को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 12 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र राम त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि घटना 31 दिसंबर 2015 की भोर करीब चार बजे की है। वादिनी की नाबालिग बेटी बरामदे में सो रही थी। अर्जुन व दिनेश उसका मुंह दबाकर घसीटते हुए दरवाजे पर ले गए और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे। बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वादिनी और उसके पति आए तो दोनों ने धमकी दी कि थाने पर गई तो हत्या करा देंगे। ब्यूरो