गोरखपुर। खोराबार थाना में वर्ष 2018 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ गोलू को अदालत ने दोषी ठहराया। अदालत ने उसे सात वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, कैंट थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाने के मामले में भी आरोप सिद्ध हाेने पर मोहम्मद सरताज अहमद को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।