अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। न्यायालय की ओर से गवाह को जारी गैर जमानती वारंट और धारा 350 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी आदेशिकाओं का तामिला न कराए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव ने थानाध्यक्ष खजनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने थानेदार को 11 मार्च को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।
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62 वादों का निस्तारण किया गया
गोरखपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में लघु आपराधिक वादों के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया। यह जानकारी अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामकृपाल ने दी। इस विशेष लोक अदालत में कुल 104 वादों में से 62 का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया गया। ब्यूरो