गोरखपुर। बच्ची को बहला-फुसलाकर कर भगा ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राहुल आनंद ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के महेश बाड़ा निवासी अभियुक्त मुकेश कुमार मंडल उर्फ लकी उर्फ निहाल को सात साल के कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं अरविंद कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि वादी की लड़की गोरखपुर में रहकर कोचिंग करती थी। घटना एक अक्तूबर 2014 की सुबह 8 बजे की है। अभियुक्त वादी की नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया और दुष्कर्म किया। संवाद