फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gorakhpur News: हत्या की कोशिश के दोषी को सात साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
गोरखपुर। हत्या की कोशिश करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शाहपुर थाना क्षेत्र के ताड़ीखाना बिछिया निवासी अभियुक्त ध्रुव देव शर्मा को सात साल के कठोर कारावास व सात हजार पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह दस दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं सिद्धार्थ सिंह का कहना था कि राजघाट थाना क्षेत्र के चकरा अव्वल निवासी एक महिला ने केस दर्ज कराया है। वादी की मां ट्रांसपोर्टनगर में चाय की दुकान चला कर परिवार का भरण पोषण करती है। अभियुक्त वादी की मां को शादी का झांसा देकर पिछले कई सालो से उसके साथ दुष्कर्म करता था। कई वर्ष बीतने के बाद वादी कि मां अभियुक्त से अपना हक व हिस्सा मांगने लगी।
इसी बात को लेकर 16 जून 2014 को करीब तीन बजे अभियुक्त वादी की मां की दुकान पर आया और लोहे की रॉड से बुरी तरह मारापीटा, जिससे उसे गंभीर व प्राणघातक चोटें आई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें