गोरखपुर। अनुसूचित जाति की बच्ची को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट संतोष कुमार गौतम ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के लालपुर गुलरिहा निवासी अभियुक्त पप्पू उर्फ गिरजेश उपाध्याय को सात साल के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार पांडेय का कहना था कि घटना 19 सितंबर 1996 की रात लगभग 12 बजे की है। ब्यूरो