दहेज हत्या के दोषी पति को उम्रकैद व अर्थदंड
देवरिया। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज की अदालत ने आरोपी पति को उम्र कैद तथा 37 हजार रुपये दंड लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल के मुताबिक, लार थाना क्षेत्र के पिपरा वार्ड पकड़ी टोला निवासी राम कंचन की पुत्री सुनीता की शादी लार थाना क्षेत्र के ही जमा सरका निवासी दिलीप कुमार के साथ 14 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत हुई थी। 20 हजार रुपये कम दहेज मिलने के कारण दिलीप अपनी पत्नी को आए दिन मारता-पीटता रहता था। दिलीप दिल्ली में प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता था। 20 अगस्त 2021 को दिलीप दिल्ली से घर पहुंचा और आते ही पत्नी की पिटाई कर दी। दिलीप की पत्नी सुनीता ने घटना की सूचना जरिए दूरभाष अपने पिता को दी थी। उसके बाद सुनीता की चोटों के कारण मौत हो गई। इसके बाद मामला अपर जिला जज की अदालत में पहुंचा। सुनवाई के बाद अपर जिला जज संजय सिंह की अदालत ने दिलीप कुमार को उम्रकैद की सजा तथा 37 हजार अर्थदंड लगाया। जनपद में पहली बार हत्या व दहेज हत्या के मामले में लगभग 10 माह में अदालत की सुनवाई पूरी होकर मामले का निर्णय आया है। मामले में कुल आठ गवाह परीक्षित हुए हैं। अदालत ने अपने निर्णय में यह भी लिखा है कि विवेचक की लापरवाही का लाभ भी अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता है।